फसल नुकसान से किसानों को राहत, PMFBY में जंगली जानवरों के लिए ऐडऑन कवर

 


नई दिल्ली । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) वर्ष 2016-17 से देश में लागू है और राज्यों तथा किसानों के लिए स्वैच्छिक है। योजना के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए बुआई पूर्व से फसल कटाई के बाद तक गैर-निवारणीय प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को होने वाले नुकसान के खिलाफ व्यापक जोखिम बीमा उपलब्ध कराया जाता है। जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को पहले योजना के तहत कवर नहीं किया जाता था, लेकिन अब राज्यों को व्यक्तिगत आकलन के आधार पर इसे ऐडऑन कवर के रूप में अधिसूचित करने की अनुमति दी गई है।

जंगली जानवरों से फसल नुकसान के लिए ऐडऑन कवर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के अनुरोध पर जंगली जानवरों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को ऐडऑन कवर के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई है। इस कवर का खर्च संबंधित राज्य सरकार को वहन करना होगा। इसके लिए विस्तृत प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है।

जलभराव भी जोखिम कवर में शामिल

PMFBY के तहत जलभराव को सभी अधिसूचित फसलों के लिए जोखिम कवर के रूप में उपलब्ध कराया गया है। हालांकि, स्थानीय दावों के मामलों को छोड़कर हाइड्रोफिलिक फसलों जैसे धान, पटसन, मेस्टा और गन्ना आदि के लिए जलभराव से संबंधित बीमा कवर उपलब्ध है।

प्राकृतिक आपदाओं से फसल सुरक्षा का प्रावधान

योजना का उद्देश्य किसानों को गैर-निवारणीय प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित फसल और क्षेत्र के आधार पर बुआई पूर्व से फसलोपरांत अवधि तक जोखिम कवर उपलब्ध कराया जाता है।

लोकसभा में दी गई जानकारी

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। 

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